उत्तर प्रदेश के बदायूं में दुष्कर्म के बाद नाबालिग लड़की की हत्या करने वाले गुफरान को फांसी की सजा सुनाई गई है। जघन्य अपराध का दोषी गुफरान उत्तराखंड के उधमसिंह नगर के थाना बाजपुर के गांव सुल्तानपुर पट्टी का रहने वाला है। इस मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने शुक्रवार को फैसला सुनाया।
गुफरान ने थाना सिविल लाइन क्षेत्र के एक गांव में 11 अप्रैल 2021 को आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। गुफरान मजदूरी पर गेहूं की कटाई करने यहां आया था। मौका पाकर आठ वर्षीय बच्ची को जबरन कटे हुए गेहूं के ढेर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था।
बच्ची के चीखने पर पास में काम कर रहे उसके मां-बाप आए। उनके आते ही आरोपी ने बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से भागने लगा। आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने मौके पर ही आरोपी गुफरान को पकड़ लिया था। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी, वीरेंद्र सिंह वर्मा की बहस सुनने के बाद गुफरान को दोषी ठहराया।
कोर्ट ने मुजरिम गुफरान को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि मुजरिम को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। कोर्ट ने दोष सिद्ध मुजरिम पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।