उत्तराखंड में नगर निकायों में आचार संहिता लागू

देहरादून। उत्तराखंड के नगर निकायों में 23 जनवरी को चुनाव होंगे। सोमवार को शासन से सहमति के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही प्रदेश के नगर निकायों में आचार संहिता लागू हो गई है। 23 जनवरी को मतदान और 25 जनवरी को मतणना होगी। मतदान में वैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। देहरादून स्थित राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में सोमवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने तारीखों का ऐलान किया।

चुनाव की जानकारी

  • नामांकन की तिथि : 27 से 30 दिसंबर 2024
  • नामांकन जांच : 31 दिसंबर 2024 से 01 जनवरी 2025
  • नाम वापसी : 02 जनवरी (सुबह 10 से शाम 4 बजे)
  • चुनाव चिह्न आवंटन : 03 जनवरी (सुबह 10 से दोपहर 3 बजे)
  • मतदान : 23 जनवरी 2025 (सुबह 8 से शाम 5 बजे तक)
  • मतगणना : 25 जनवरी (सुबह 8 बजे से)
  • कुल मतदाता : 30,63,143
  • पुरुष मतदाता : 15,79,789
  • महिला मतदाता : 14,82,809
  • अन्य मतदाता : 545

नगर निगमों में चुनाव

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